मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय
- OBC आरक्षण: शहरी निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को स्वीकृति।
- विधानसभा सत्र: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा।
- आयु सीमा छूट: TGT और JBT अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान की गई।
- अनाथों हेतु आरक्षण: सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित होगी।
- आपदा किराया सहायता: आपदा प्रभावितों को 6 माह तक ₹5,000 (ग्रामीण) और ₹10,000 (शहरी) मासिक किराया सहायता दी जाएगी।
- महिला नाइट शिफ्ट: महिलाओं को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिली।
- मेडिकल डिवाइस पार्क: नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया।
- कृपापूर्वक रोजगार: कृपापूर्वक रोजगार हेतु वार्षिक आय पात्रता ₹3 लाख की गई और विधवाओं व अनाथों को प्राथमिकता मिलेगी।
- नर्सिंग शिक्षा: शिमला नर्सिंग कॉलेज में सीटें 100 की गईं और टांडा में नया बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित होगा।
- नशे पर लगाम: पुलिस भर्ती में सिंथेटिक ड्रग्स (चिट्टा) का डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया।
- मंडी मध्यस्थता योजना: सेब, किन्नू, माल्टा, और आम ₹12 प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।
- आपदा प्रबंधन एकीकरण: SDRF और होमगार्ड को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) के साथ एकीकृत करने की सिफारिश।
शिक्षा क्षेत्र
- अंग्रेजी माध्यम: सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई।
- NAS-2025 रैंकिंग: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण-2025 में हिमाचल प्रदेश देश में 5वें स्थान पर रहा।
- शिक्षा ऋण योजना: डॉ. वाई.एस. परमार छात्र ऋण योजना के तहत 1% ब्याज पर ₹20 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध है।
कृषि, बागवानी एवं महिला सशक्तीकरण
- सौर बाड़बंदी योजना: मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत किसानों को सौर बाड़बंदी के लिए 70% सब्सिडी दी जा रही है।
- हिम ईरा शॉप: मंडी जिले में महिलाओं द्वारा संचालित ‘हिम ईरा शॉप’ आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल बनी।